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Aadhar card । प्‍लास्टिक का आधार कार्ड बनवाया है तो पडेगा महंगा । सरकार ने बताए नुकसान

       कभी न बनवाएं प्‍लास्टिक का आधार कार्ड । सरकार ने बताए नुकसान

                       
         आप भी प्‍लास्टिक के आधार कार्ड या यूं कहें आधार स्‍मार्ट कार्ड्स को पसंद करते हैं या फिर बनवाने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं। आधार जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI ने प्‍लास्टिक आधार कार्ड के नुकसान बताते हुए एक बयान जारी किया है। इस बयान में अथॉरिटी ने कहा है कि प्‍लास्टिक आधार या फिर स्‍मार्ट आधार कार्ड का इस्‍तेमाल न करें। ऐसे कार्ड से आपकी आधार डिटेल्‍स की प्राइवेसी पर खतरा है।
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        UIDAI का कहना है कि प्‍लास्टिक आधार कार्ड कई बार काम नहीं करताहै। इसकी वजह है कि प्‍लास्टिक आधार की अनऑथराइज्‍ड प्रिन्टिंग के चलते QR कोड डिस्‍फंक्‍शनल हो जाता है। साथ ही आधार में मौजूद आपकी पर्सनल डिटेल्‍स के बिना आपकी अनुमति के शेयर किए जाने का भी खतरा है।

        ओरिजनल के अलावा डाउनलोडेड व एमआधार भी है वैलिड 

        UIDAI ने अपने बयान में इस बात पर एक बार फिर जोर दिया है कि ओरिजनल आधार के अलावा एक साधारण पेपर पर डाउनलोड किया हुआ आधार और एमआधार पूरी तरह से वैलिड हैं। इसलिए आपको स्‍मार्ट आधार के चक्‍कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि अगर किसी के पास सादा कागज पर निकाला हुआ आधार का प्रिन्‍ट भी मौजूद है तो वह भी काम करेगा। यहां तक कि आपको कलर्ड प्रिन्‍ट की भी जरूरत नहीं है। साथ ही आपको अलग से आधार कार्ड के लैमिनेशन या प्‍लास्टिक आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर आपका आधार खो गया है तो आप इसे मु्फ्त में https://eaadhaar.uidai.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 
              प्‍लास्टिक आधार पर वसूला जा रहा कितना चार्ज 
       बयान में यह भी कहा गया कि प्‍लास्टिक या पीवीसी शीट पर आधार की प्रिन्टिंग के नाम पर लोगों से 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। कहीं-कहीं तो इससे भी ज्‍यादा चार्ज लिया जा रहा है। UIDAI ने लोगों से इस तरह की दुकानों या लोगों से बचने की और उनके झांसे में न आने की सलाह दी है। 

                   शेयर न करें आधार डिटेल्‍स 

         पांडे ने लोगों को अपनी आधार डिटेल्‍स की सुरक्षा को लेकर भी आगाह किया है। उन्‍होंने लोगों को सलाह दी है कि आधार नंबर को या पर्सनल डिटेल्‍स को किसी भी अनऑथराइज्‍ड एजेंसी के साथ शेयर न करें। साथ ही उन्‍होंने एजेंसियों को भी चेतावनी दी कि वह लोगों की आधार डिटेल्‍स को इकट्ठा न करें और न ही आधार की अनऑथराइज्‍ड प्रिन्टिंग करें। ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए इंडियन पीनल कोड एंड आधार एक्‍ट, 2016 के तहत सजा के साथ जेल तक का प्रावधान है। 
          
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